GST Council Meeting : जीएसटी कानूनों से जुड़े इन मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया, 8 मुद्दों पर हुआ फैसला

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GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक शनिवार को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM NIrmala Sitharaman) ने की। इस मीटिंग में GST काउंसिल ने कुछ मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने का फैसला किया। साथ ही अभियोजन शुरू करने के लिए लिमिट को दो करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं दाल की भूसी पर जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
15 में से 8 मुद्दों पर हुआ फैसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘जीएसटी काउंसिल समय की कमी के कारण एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर फैसला लिया गया है। जीएसटी पर अपीलीय अधिकरण बनाने के साथ पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में टैक्स चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर कोई निर्णय नहीं हो पाया।’
ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है। परिषद ने एसयूवी के वर्गीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की। वहीं वाहनों पर लगने वाले टैक्स को साफ कर दिया गया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST लगाने पर चर्चा नहीं हुई। दरअसल मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने इस मुद्दे पर बीते दिनों एक रिपोर्ट सौंपी थी।
संजय मल्होत्रा ने कहा कि दालों के छिलके पर जीएसटी को हटाने का फैसला लिया गया है। अभी तक दालों के छिलके पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। अब शून्य कर दिया गया है। बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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