इस्लामाबाद : अब पाकिस्तान में भी रह रहे सिखों की अपनी अलग पहचान होगी। पडोसी देश की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे के 75 साल बाद सिखों के हक में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट सिखों को अलग कौम का दर्जा दिया है। जानकारी के अनुसार वहां कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह जनगणना करने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स को भी निर्देश जारी करें कि जनगणना के फार्म में सिखों का भी अलग से कॉलम बनाए।
बता दें कि सिखों को पाकिस्तान में अपनी अलग पहचान न मिलने के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें हर कहीं सरकारी कामकाज में अन्य धर्म से संबंधित लिखा जाता था। अब सिखों को अपना दर्जा मिल जाने के बाद पाकिस्तान के सरकारी रिकार्ड में उनकी अपनी अलग पाकिस्तानी सिख के रूप में पहचान दर्ज होगी। इसके साथ है सिखों की पाक में सही जनसंख्या का भी पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब जनगणना में सिखों का कॉलम जुड़ जाने से पाकिस्तान में सिखों की कितनी संख्या है इसका पता भी चल पाएगा।