अब सिर्फ एक क्लिक से अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉटों, भवनों को करवाएं रैग्यूलर, पंजाब सरकार दे रही मौका

Business Punjab

चंडीगढ़: लोगों को घर बैठे सुचारू और पारदर्शी तरीके से सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के आवास और शहरी विकास विभाग ने एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है जो विभाग की दक्षता को और बढ़ाती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सेवाएं प्रदान करने के वादे को पूरा करने के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा 2022 में यह ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए एकल पोर्टल पर निर्धारित समय के भीतर प्लाटों और भवनों के नियमितीकरण, स्वामित्व के परिवर्तन और एक क्लिक पर एनओसी सहित कई सेवाएं उपलब्ध हैं। पहले इन मूलभूत सेवाओं के लिए आवेदक को सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए आवास एवं शहरी विकास विभाग ने एनओसी जारी करने के लिए नियमितीकरण पोर्टल www.punjabregularization.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्राप्त करने के लिए निपटान की सुविधा शुरू की ह। इसके अलावा आवेदनों के त्वरित और समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एनओसी जारी करने की समय सीमा भी 21 दिनों की पूर्व निर्धारित अवधि से घटाकर 15 कार्य दिवस कर दी गई है।

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