जालंधर ज़िले में शाम 7 से सुबह 8 बजे तक कंबाइनों से गेहूँ की कटाई पाबंदी

Punjab

ज़िला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने फ़ौजदारी सहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ज़िला जालंधर में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक गेहूँ की कटाई पर पाबंदी लगा दी है।

आदेशों में कहा गया है कि गेहूँ की कटाई केवल हारवैस्टर कंबाइन से की जाए, जिनके पास बी.आई.एस. का सर्टिफिकेट हो ।

इसी तरह ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ़ से एयर प्रीवैनशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पोल्युशन एक्ट 1981 और फ़ौजदारी सहिता की धारा 144 अधीन जालंधर ज़िले में गेहूँ के अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी लगाई गई है । यह दोनों आदेश 15.06.2023 तक लागू रहेंगे।

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